ओला, उबर और रैपिडो ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अप्रैल के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत बाइक टैक्सी के परिचालन पर रोक लगा दी गई थी.
कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर जारी प्रतिबंध के मुद्दे पर बुधवार (2 जुलाई, 2025) को हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान महिला यात्रियों ने कहा कि दोपहिया वाहन सेवा न सिर्फ सस्ती और सुविधाजनक है, बल्कि उनके लिए सबसे सुरक्षित यात्रा विकल्पों में से एक है.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और जस्टिस सी एम जोशी की पीठ ओला, उबर और रैपिडो की ओर से दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी. इसमें एकल न्यायाधीश के अप्रैल के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत उनके परिचालन पर रोक लगा दी गई थी.
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