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Supreme Court May Transfer Udaipur Files Release Case To Delhi High Court Arshad Madani Petition

Supreme Court May Transfer Udaipur Files Release Case To Delhi High Court Arshad Madani Petition

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सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि केंद्र की समिति ने उसके पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में आदेश पारित किया था कि सक्षम प्राधिकारी के सुझावों के अलावा कोई भी आगे की कार्रवाई अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स - कन्हैया लाल टेलर मर्डर’ की रिलीज पर पर रोक लगाने के मामले को दिल्ली हाईकोर्ट वापस भेजने की संभावना जताई है. गुरुवार (24 जुलाई, 2025) को मामले पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि वह शुक्रवार को 10-15 मिनट सुनवाई करेगा और फिर इसे वापस हाईकोर्ट को भेज जा सकता है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे. बागची ने कहा कि वह 10 से 15 मिनट मामले पर सुनवाई करेंगे और आवश्यक आदेश जारी करेंगे और मामला दिल्ली हाईकोर्ट को वापस भेजा जा सकता है. बेंच ने कहा कि कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में आरोपी मोहम्मद जावेद की याचिका भी हाईकोर्ट को भेजी जा सकती है. मोहम्मद जावेद ने सुनवाई पूरी होने तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का अनुरोध किया है.

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