अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में एसआरबी के लिए यह आकलन करना कठिन रहा कि दोषी की अपराध करने की प्रवृत्ति खत्म हो गई है या नहीं.
अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में एसआरबी के लिए यह आकलन करना कठिन रहा कि दोषी की अपराध करने की प्रवृत्ति खत्म हो गई है या नहीं.
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