कुछ महीने पहले BIS चेन्नई की टीम ने ISI-मार्क वाले हेलमेट बांटने के लिए एक रोड शो आयोजित किया था और स्थानीय यातायात अधिकारियों के साथ सुरक्षा नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया था.
भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे सिर्फ BIS द्वारा प्रमाणित हेलमेट का ही इस्तेमाल करें. साथ ही, विभाग ने BIS प्रमाणन के बिना हेलमेट के निर्माण या बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी आह्वान किया है.
शनिवार को उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एक रिलीज़ जारी कर कहा, "विभाग ने पाया है कि सड़क किनारे बिकने वाले कई हेलमेट में अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन नहीं है, जिससे उपभोक्ताओं को बहुत ज़्यादा जोखिम होता है और सड़क दुर्घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है. इसलिए, इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की तत्काल आवश्यकता है".
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