Bihar SIR Supreme Court Hearing: सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी. उससे पहले सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है.
बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट जांच-सुधार को रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि वह चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को उसका काम करने नहीं रोकेगा. हालांकि, कोर्ट ने सुझाव दिया कि आयोग मतदाता की पुष्टि के लिए आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को स्वीकार करने पर भी विचार करे. सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.
ढाई घंटा चली सुनवाई
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