चुनाव आयोग ने तय किया है कि जिन लोगों के नाम 1 जनवरी 2003 से पहले भी मतदाता सूची में शामिल थे उनको केवल गणना फॉर्म भरना होगा उन्हें और कोई दस्तावेज नहीं लगाना होगा.
चुनाव आयोग ने तय किया है कि जिन लोगों के नाम 1 जनवरी 2003 से पहले भी मतदाता सूची में शामिल थे उनको केवल गणना फॉर्म भरना होगा उन्हें और कोई दस्तावेज नहीं लगाना होगा.
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