अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि तमिलनाडु सरकार द्वारा किए गए कुछ संशोधन असंवैधानिक हैं और उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती.
अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि तमिलनाडु सरकार द्वारा किए गए कुछ संशोधन असंवैधानिक हैं और उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती.
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