इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता विवाद से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नागरिकता विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका खारिज हो गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याची को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है और नई याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया है. दरअसल, 5 मई को ही इसी विवाद की याची की एक याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निरस्त किया था. नई याचिका दायर करते समय कुछ नए साक्ष्य पेश करने का भी दावा किया गया था. ये मांग की गई कि जब तक इस याचिका पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी जाए.
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