President Droupadi Murmu Grants Prosecution Sanction Against Lalu Prasad In Land For Jobs Scam

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Lalu Yadav: आरजेडी चीफ लालू यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में केस चलेगा. इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईडी को मंजूरी दे दी है.

Land For Job Scam: लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू ने ईडी की ओर से जांचे जा रहे कथित लैंड फॉर जॉब (जमीन के बदले नौकरी) घोटाले में आरजेडी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है.

सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति ने सीआरपीसी की धारा 197(1) और बीएनएसएस, 2023 की धारा 218 के तहत अनिवार्य अनुमति दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल अगस्त में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत धन शोधन मामले में 76 वर्षीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था.

लालू यादव पर क्या हैं आरोप? 

लालू प्रसाद यादव पर आरोप हैं कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए उम्मीदवारों से रेलवे के विभिन्न जोनों में ग्रुप डी के पदों पर नौकरी के बदले अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन ली थी और आर्थिक लाभ प्राप्त किया था. पटना के रहने वाले कई लोगों ने खुद या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से प्रसाद के परिवार के सदस्यों और उनके परिवार के नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में पटना स्थित अपनी जमीन बेची थी, वे ऐसी अचल संपत्तियों के हस्तांतरण में भी शामिल थे.

बिना नोटिस या विज्ञापन के हुई थी भर्ती?

रेलवे में भर्ती के लिए विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था. फिर भी जो पटना के निवासी थे, उन्हें मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न जोनल रेलवे में सब्स्टिटूट के रूप में नियुक्त किया गया था. सीबीआई का कहना है कि इस मामले में पटना में 1,05,292 फुट जमीन लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों ने विक्रेताओं को नकद भुगतान कर अधिग्रहित की थी. चार्जशीट में सीबीआई ने लालू प्रसाद के अलावा राबड़ी देवी और 14 अन्य को आरोपी बनाया है.  

 

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